उत्तराखण्ड
कैबिनेट के 19 बड़े फैसले: भूमि, भवन, शिक्षा, रोजगार, परिवहन, कृषि और विमानन क्षेत्रों में व्यापक सुधारों को मंजूरी।

संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और युवाओं के भविष्य निर्माण से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव भूमि विवादों के समाधान, भवन निर्माण मानकों की सरलता, शिक्षा और कोचिंग सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण एवं शहरी विकास, परिवहन, पशुपालन और विमानन क्षेत्रों पर पड़ेगा।
कैबिनेट ने पारेषण लाइनों के निर्माण में मार्गाधिकार संबंधी विवादों के समाधान के लिए विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को अंगीकृत करते हुए मुआवजा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि का निर्णय लिया है। अब 66 केवी और उससे अधिक क्षमता की पारेषण लाइनों के लिए टावर क्षेत्र की भूमि पर दो गुना सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण, अर्द्ध-नगरीय और नगरीय क्षेत्रों में खेतों के लिए क्रमशः 30, 45 और 60 प्रतिशत मुआवजा देय होगा।
‘उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025’ को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत छोटे अपराधों पर जेल के स्थान पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है और सभी दंड हर तीन वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़ाए जाने का नियम शामिल है।
भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों में व्यापक संशोधन करते हुए ग्रीन बिल्डिंग, कूल रूफ, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थानीय वास्तुकला को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा होटल, रिजॉर्ट, इको-रिजॉर्ट निर्माण के लिए FAR, सैटबैक और मार्ग चौड़ाई से जुड़े प्रावधानों को और युक्तिसंगत करते हुए कृषि भूमि पर रिजॉर्ट निर्माण की अनुमति भी दी गई।
शहरी विकास के लिए Uttarakhand Town Planning Scheme Rules 2025 तथा Land Pooling Scheme Rules 2025 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे योजनाबद्ध शहरीकरण को गति मिलेगी।
राज्य में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता पदोन्नति नियमों में भी संशोधन स्वीकृत किया गया।
पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को स्थायी रूप से AAI को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साईलेज पर अनुदान दर 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय भी लिया गया, ताकि अधिक पशुपालकों को लाभ मिल सके।
देहरादून में रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए GST और रॉयल्टी में छूट का निर्णय लिया गया। कैप, सेलाकुई का नाम बदलकर IPAR किया गया। स्क्रैप वाहनों के बदले नए वाहन के पंजीकरण पर 50 प्रतिशत कर छूट मिलेगी।
सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक, ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 11वीं-12वीं के छात्रों को भी CLAT, NEET, JEE की तैयारी कराई जाएगी।
अंत में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना और GST संशोधन अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई।




