उत्तराखण्ड
जांच में फेल खाद्य पदार्थों के सैंपल मामले में संबंधित प्रतिष्ठानों पर 2.60 लाख का जुर्माना।

संवादसूत्र देहरादून/रुड़की: खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल आए खाद्य पदार्थों के सात सैंपल के मामले में एडीएम कोर्ट ने संबंधित प्रतिष्ठान एवं व्यक्तियों पर 2.60 लाख का जुर्माना लगाया है। जिसमें अमूल दूध और पिज्जा हट भी शामिल है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 23 फरवरी 2019 में रुड़की सिविल लाइंस स्थित पिज़्ज़ा हट से मौजीरेला चीज का सैंपल लिया था। जांच में यह सैंपल से आया था। जिसके चलते पिज्जा हट के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने मोजरेला चीज का सैंपल फेल होने के मामले में पिज्जा हट पर 10 हजार, मोजरेला चीज बनाने वाली कंपनी पर 50 हजार व सप्लाई करने वाले पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा भगवानपुर स्थित अमूल अमीना मिल्क का भी सैंपल जुलाई 2021 में लिया गया था। यह सैंपल भी मानकों पर खरा नहीं उतरा था। इस पर भी एडीएम कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। वही बहादराबाद स्थित आरवीएच मिर्च पाउडर का सैंपल फरवरी 2022 में लिया गया था। यह सैंपल भी फेल आया है। कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।रुड़की में एक डेयरी से 2021 में पनीर का सैंपल लिया गया था। यह सैंपल फैल आया है। डेयरी संचालक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। झबरेड़ा लखनोता चौक स्थित पाल स्वीट्स से 22 अगस्त 2021 को रसगुल्ले का सैंपल लिया गया था। यह सैंपल भी फेल आया था। इस मामले की सुनवाई भी एडीएम कोर्ट में चली। एडीएम ने मिठाई कारोबारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।इसके अलावा भगवानपुर में फिरोज नाम के दूधीये 2021 में दूध का सैंपल लिया गया था। यह सैंपल भी फेल आया है। एडीएम कोर्ट ने दूध यह पर भी 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

