उत्तराखण्ड
आरटीई में फीस बढ़ाने पर दो माह में निर्णय ले कमेटी।
संवादसूत्र नैनीताल : उत्तराखंड के पब्लिक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अध्ययनरत बच्चों की फीस बढ़ाने के मामले में हल्द्वानी एजुकेशन सोसायटी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूॢत आरएस चौहान व न्यायमूॢत आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फीस वृद्धि के लिए सरकार की ओर से गठित कमेटी को दो माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया कि पब्लिक स्कूल गरीब बच्चों को लगातार शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन 10 साल से फीस को रिवाइज नहीं किया गया। शिक्षा विभाग से पता चला कि इसके लिए 25 जनवरी 2021 को बैठक की गई है, जिसके बाद पांच जनवरी को वित्त सचिव की अध्यक्षता में निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रति विद्यार्थी 16 हजार के आसपास खर्च होने के बाद भी फीस नहीं बढ़ाई गई है। याचिका में प्रति विद्यार्थी फीस बढ़ाने की मांग की गई।
शुक्रवार को खंडपीठ ने पूरे मामले को सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि जनवरी 2021 की बैठक के बाद बनी कमेटी दो महीने में फीस मामले में निर्णय ले। वहीं, मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत के अनुसार उन्होंने मामले में सचिव विधि, शिक्षा सचिव व वित्त सचिव को पत्र भेजकर पूछा है कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या नियम बनाए गए हैं। जवाब आने के बाद उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।