उत्तराखण्ड
पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल हत्या के मामले में बरी।
संवादसूत्र देहरादून/ रुद्रपुर : पूर्व भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल को न्यायालय ने 2011 के दंगे के दौरान हत्या व लूटपाट के मामले में दोषमुक्त कर दिया। तृतीय अपर जिला जज रजनी शुक्ला की अदालत ने सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया।
दो अक्टूबर, 2011 में धार्मिक पुस्तक को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव ने देखते ही देखते दंगे का रूप ने लिया था। पूरे दिन सड़कों पर उपद्रवियों का तांडव दिखा था। रुद्रपुर में कई दिनों तक कफ्र्यू भी लगा था। इसी मामले में सुहेल अहमद के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय के आदेश पर 28 अप्रैल, 2012 को रुद्रपुर के तत्कालीन भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए थे। सुहेल अहमद ने ठुकराल सहित अन्य लोगों पर समुदाय विशेष की दुकानों को निशाना बनाने के साथ ही उसके सब्जी लेने जाने के दौरान रास्ते में मंजूर इलेक्ट्रिकल के पास जसी नाम के व्यक्ति को गोली मार हत्या करने व उसे घायल करने का आरोप लगाया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण ने दोष सिद्ध करने के लिए 15 गवाह पेश किए। ठुकराल की तरफ से अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तृतीय अपर जिला जज रजनी शुक्ला ने 23 फरवरी को आदेश सुरक्षित कर लिया था। गुरुवार को उन्होंने फैसला सुनाते हुए ठुकराल व एक अन्य आरोपित पंकज कालरा को बरी कर दिया।