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रुद्रप्रयाग वाहन दुर्घटना मामले में चार परिवहन कर्मी निलंबित, देखें आदेश।

उत्तराखण्ड

रुद्रप्रयाग वाहन दुर्घटना मामले में चार परिवहन कर्मी निलंबित, देखें आदेश।

संवादसूत्र देहरादून: दिनांक 15-06-2024 को ऋषिकेश-श्रीनगर रुद्रप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 पर वाहन संख्या एचआर-55 एएस 3679 (टैम्पो ट्रेवलर) दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 15 यात्रियों की मृत्यु हुई एवं 11 व्यक्ति घायल हुए। उक्त दुर्घटना पर मुख्यमंत्री द्वारा गहरा दुःख व्यक्त करते हुए दुर्घटना की जांच कराने और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

2. मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में करायी गयी जांच के निष्कर्षों / संस्तुतियों के क्रम में परिवहन विभाग द्वारा तपोवन (ब्रहमपुरी) में स्थापित्त चैकपोस्ट पर वाहन की चैकिंग न किये जाने के लिये प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये गये 04 कार्मिकों (सर्वश्री यशवीर सिंह विष्ट, प्रधान सहायक/चैकपोस्ट प्रभारी, श्री विवेक उनियाल, क०सहायक, श्री मेहताब अली, परिवहन उप निरीक्षक एवं अमर सैनी, परिवहन आरक्षी) को निलम्बित किया गया है, जबकि 02 पी०आर०डी० कार्मिकों को उनके मूल विभाग के लिये वापस किया गया है।

3. तपोवन (ब्रहमपुरी) चैकपोस्ट एवं दुर्घटना स्थल के मध्य वाहन को परिवहन विभाग के सचल दलों द्वारा चैक न किये जाने के सम्बन्ध में 02 सचल दल प्रभारियों (सुश्री वरूणा सैनी, परिवहन कर अधिकारी एवं श्री जगदीश चन्द्र, परिवहन कर अधिकारी) को आरोप पत्र निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग हेतु तैनात किए गए पुलिस विभाग के कार्मिकों के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड से अनुरोध किया गया है।

  1. उल्लेखनीय है कि उक्त दुर्घटना की जांच सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी के नेतृत्व में परिवहन विभाग के अन्तर्गत गठित लीड एजेन्सी के अधिकारियों द्वारा की गई। उक्त के अतिरिक्त उपजिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा भी मजिस्ट्रियल जांच की गई।

5 उपर्युक्त दोनों जांच आख्याओं में दुर्घटना का संभावित कारण चालक की मानवीय भूल. निरन्तर रातभर वाहन बलाना, थकान अथवा नींद /अपकी का आना है। दुर्घटना के कारणों में चालक लाईसेन्स पर हिल पृष्ठांकन न होना एवं वाहन में निर्धारित क्षमता 20 के स्थान पर 26 सवारियां होने पर भी वाहन के मार्ग पर चैक न होने का भी उल्लेख किया गया है। जांच रिपोर्ट में प्रत्येक पुलिस एवं परिवहन चैकपोस्ट पर वाहनों की जांच नियमानुसार कढ़ाई से किये जाने का परामर्श भी दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर वाहन अलकनंदा में गिरा, वहीं क्रैश बेरियर न होकर 05

  1. पैराफिट ब्लॉक है, जो मानकों के अनुसार नहीं बनाये गये थे।

7 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा सम्बन्धित वाहन स्वामी के विरुद्ध थाना रूद्रप्रयाग में दिनांक 16.06.2024 को भा०व०सं० की धारा 279, 3043, 338 के अन्तर्गत प्राथमिकी संख्या-0038 दर्ज कराई गई है।

  1. चालक लाईसेन्स पर हिल पृष्ठांकन की ऑनलाईन व्यवस्था के स्थान पर भौतिक परीक्षा हेतु देहरादून, हरिद्वार, त्रऋषिकेश में स्थापित आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित कर लिये गये हैं। अतः हिल पृष्ठांकन की ऑनलाईन व्यवस्था के स्थान पर भौतिक रूप से ऑटोमेटेड परीक्षा की व्यवस्था आगामी माह से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
  2. क्रैश बैरियर एवं अन्य सड़क सम्बन्धी सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) से अनुरोध किया गया है।

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