उत्तराखण्ड
हाट बाजार से अवैध वसूली पर हाईकोर्ट हुआ सख्त।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल : हाई कोर्ट ने देहरादून के विकास नगर तहसील में हाट बाजार व्यवसायियों से अवैध वसूली के मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता से कोर्ट में पेश शिकायत की सीडी की कापी विकास नगर के एसएचओ के सामने पेश करने को कहा है। एसएचओ को सीडी की जांच कर कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में 28 जून तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई को 28 जून की तिथि नियत की है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में विकास नगर निवासी मोहम्मद इस्लाम की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि विकास नगर में हाट बाजार लगाया जाता है। इसके बदले उनसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है। वसूली सरकार के खाते में जमा नहीं होती है। ना ही इसकी कोई रसीद उन्हें दी जाती है। नियमानुसार हाट बाजार लगाते समय सरकार दुकान के अनुसार किराया वसूलती है, परन्तु यह किराया सरकार के बजाय कुछ लोग अवैध रूप से वसूल रहे हैं। इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी से भी की लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई। जनहित याचिका में वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की है।