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उत्तराखण्ड में निवासरत बिहार राज्य के मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की गई।

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में निवासरत बिहार राज्य के मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की गई।

संवादसूत्र देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगामी 25 जुलाई, 2025 तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्र में उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत बिहार के मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरने की अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिहार के कई मतदाता अस्थायी रूप से बिहार के बाहर निवासरत है जो ऑनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते है। उन्होंने कहा कि 01 अगस्त, 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल प्रकाशित किया जाएगा और 1 अगस्त, 2025 से 01 सितंबर, 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बिहार से बाहर अस्थायी रूप से निवासरत मतदाता भी अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या ईसीआई नेट ऐप (ECINET App) के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। इसके अलावा वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यम से अपने बीएलओ तक भेज सकते हैं, या परिवार के सदस्य के माध्यम से बीएलओ को भेज सकते हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण में गणना प्रपत्र भरने हेतु निम्न 11 दस्तावेजों में से कोई भी संलग्न किया जा सकता हैं:

  1. किसी भी केन्द्रीय / राज्य सरकार / PSU के नियमित कर्मचारी / पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र या PPO
  2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/LIC/PSU द्वारा जारी कोई दस्तावेज
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार पत्र
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
  9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो)
  10. राज्य / स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
  11. सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

यदि इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक भी गणना प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो सम्बंधित ईआरओ को नाम जोड़ने की प्रक्रिया में सुविधा होती है। यदि दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हों तो दस्तावेज बाद में 25 जुलाई, 2025 तक अथवा दावा-आपत्ति अवधि (01 अगस्त, 2025 से 01 सितंबर, 2025) में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में मतदाता का नाम सम्मिलित होने हेतु गणना प्रपत्र 25 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

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