उत्तराखण्ड
शत्रु संपत्ति मेट्रोपोल पर अतिक्रमण करने वालों को हाई कोर्ट से राहत नही।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: नैनीताल की शत्रु संपति मेट्रोपोल के अतिक्रमणकारियों को हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने नैनीताल के मोहम्मद फारूक की याचिका निस्तारित कर जिला प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की छूट दी है। कोर्ट ने इस मामले में दैनिक जागरण की खबर का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से जवाब मांगा था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मेट्रोपोल का सर्वे के 128 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं।
आज न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता का कहना था कि नैनीताल जिला प्रशासन मेट्रोपोल होटल क्षेत्र के निवासियों के खिलाफ गुप्त सर्वेक्षण कर रहा है। कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया के बिना उनकी संपत्ति ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही है। याचिकाकर्ता के वकील डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने तर्क दिया कि यदि अतिक्रमण करने वाले को नोटिस दिया गया तो कानून के अनुसार उसका उचित जवाब दिया जाएगा। शिकायत यह थी कि कोई आकस्मिक घटना नहीं होनी चाहिए और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस पर सरकार के अधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि अतिक्रमणकर्ता को नोटिस देने की कार्यवाही चल रही है।