उत्तराखण्ड
एनएच घोटाले में आरोपित तीन अफसरों को ईडी कोर्ट की कार्रवाई से राहत।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने करीब पांच सौ करोड़ के एनएच-74 भूमि घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनीलांड्रिंग का नोटिस जारी करने व ईडी की स्पेशल अदालत देहरादून से वारंट जारी होने को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी को नाेटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
एनएच घोटाले के मामले में आरोपित पीसीएस अफसर भगत सिंह फोनिया व मदन मोहन पडलिया की ओर से याचिका दायर कर ईडी के नोटिस व अदालत के वारंट को चुनौती दी गई थी। मंगलवार को शीतकालीन अवकाश अवधि में न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ में सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि अप्रैल 2022 में ईडी की ओर से याचिकाकर्ताओं को मनीलांड्रिंग के आरोप में नोटिस जारी किया गया था जबकि ईडी अदालत से वारंट जारी किया गया था। ईडी का कहना था कि दोनों अधिकारियों के विरुद्ध मनीलांड्रिंग के साक्ष्य हैं। विशेष पीठ ने ईडी कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।