उत्तराखण्ड
दो लोगों की हत्या करने वाले सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा।
संवादसूत्र देहरादून/रुद्रपुर: सितारगंज में नगर कीर्तन के दौरान दो लोगों की हत्या करने और जानलेवा हमला करने वाले सात लोगों को दि्वतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार सिंह व अधिवक्ता गुरजीत सिंह ने बताया कि ग्राम जनता फार्म गौरी खेड़ा सितारगंज निवासी अंग्रेज सिंह ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि सात जनवरी 2018 को सितारगंज में नगर कीर्तन था। जिसमें वह अपने चचेरे भाई दलजीत सिंह और रजविंदर सिंह तथा रजविंदर सिंह के ससुर हरबंश सिंह समेत अन्य रिश्तेदारों के साथ सम्मिलित था। इस दौरान ग्राम दढ़ा फार्म, सितारगंज निवासी हरवीर सिंह उर्फ काला, प्रभजोत सिंह उर्फ जोता, जगवीर सिंह, तरसेम सिंह, गुरभेज सिंह, जजपाल सिंह व बलजीत सिंह ने उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियार व तमंचे से हमला कर दिया। जिससे उसके चचेरे भाई दलजीत सिंह, रजविंदर सिंह और उसका ससुर हरबंश सिंह पर हमला कर दिया था। जिसमें वे लोग घायल हो गए थे। इस दौरान उसका चचेरा भाई रजविंदर सिंह घायल हो गया था। जबकि उसके ससुर हरबंश सिंह और चचेरा भाई दलजीत सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सातों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार सिंह व अधिवक्ता गुरजीत सिंह ने बताया कि मामले में 16 गवाह पेश कर आरोपितों पर आरोप सिद्ध कर दिए गए थे। जिस पर दि्वतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत ने सातों हत्यारों को 302 में आजीवन कारावास और पांच हजार का जुर्माना तथा धारा 307 में सात वर्ष की सजा और दो-दो हजार का जुर्माने से दंडित किया है।