उत्तराखण्ड
दहेज हत्या के दोषी को सात साल की कठोर कारावास की सजा।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: पत्नी को घुमाने के बहाने नैनीताल लाकर पहले गला घोंटने और उसके बाद खाई में फेंककर हत्या के दोषी करार नोएडा के सद्दाम को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सद्दाम ने शादी में 50 लाख के तीन वाहन सहित अन्य सामान मिलने के बाद 30 लाख और नहीं मिलने पर पत्नी को नैनीताल लाकर ठिकाने लगाया था।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा के अनुसार 15 जनवरी 2018 की शाम नैनीताल-भवाली मार्ग पर भूमियाधार के पास तमन्ना नाम की महिला का शव बरामद हुआ था। 16 जनवरी को महिला के भाई आसिफ खान निवासी नोएडा ने शिनाख्त की और तल्लीताल थाने में तमन्ना के पति सददाम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को ग्रीन वैली फार्म हाउस साहिबाबाद, गाजियाबाद में सद्दाम के साथ हुई थी। सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद फतेहपुर अट्टा, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। शादी के बाद से बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। जनवरी 2018 में वह तमन्ना को नैनीताल घुमाने के बहाने लाया और उसकी हत्या कर दी। अभियोजन की से ओर से आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 11 गवाह पेश किए गए। शनिवार को गवाहों के बयान व ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला कोर्ट ने सद्दाम को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई और फिर से जेल भेज दिया गया।