उत्तराखण्ड
बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में सौतेले पिता को 20 साल की कठोर सजा।
संवादसूत्र देहरादून/रुड़की: सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि झबरेड़ा थाने में आठ अगस्त 2018 को क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस से शिकायत की थी। जिसमें बताया था कि उसके सौतेले पिता ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किय है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। पलिस ने इस मामले में सौतेले पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उक्त मामला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सौतेले पिता रविंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसमें से तीस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।