उत्तराखण्ड
ढोल नगाड़ों के साथ अधिवक्ता को किया सीमा से बाहर।
संवादसूत्र देहरादून: जमीनी विवाद में सुर्खियों में रहने वाले अधिवक्ता विकेश नेगी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर कर दिया है। आरोपित को ढोल नगाडों के जनपद की सीमा से बाहर किया गया। आरोपित जमीनों पर अवैध कब्जा, धोखाधडी तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और आरटीआई तथा वकालत की आड में जमीनों पर अवैध कब्जा तथा धोखाधडी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि थाना नेहरू कालोनी पुलिस की ओर से विकेश नेगी निवासी वीर चन्द्र सिंह गढवाली मार्ग, धर्मपुर देहरादून, जो कि एक आदतन तथा शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध बलवा, जान से मारने की धमकी, अवैध रूप से भूमि पर कब्जा तथा धोखाधडी से सम्बन्धित कई मुकदमे दर्ज हैं। इस में आरोपित के विरूद्ध पुलिस की ओर से गुण्डा एक्ट के तहत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी देहरादून को प्रेषित की गई थी।
जिलाधिकारी देहरादून ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए विकेश नेगी के विरूद्ध दर्ज मुकदमों के आधार पर छह माह के लिये जिला बदर किये जाने के आदेश दिये गये। गुरुवार को थाना नेहरू कालोनी पुलिस ने विकेश नेगी को ढोल-नगाडों के साथ मुनादी करते हुए जनपद की सीमा से बाहर जनपद टिहरी की सीमा में छोडा। साथ ही 06 माह की निर्धारित अवधी तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई।