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उमेश कुमार के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती।

उत्तराखण्ड

उमेश कुमार के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती।

संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है । शुक्रवार को होली अवकाश के बावजूद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य कोर्ट में नहीं दे सके, जिस पर कोर्ट ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया है । रिकार्ड को पेश करने के लिए याचिकाकर्ता ने समय मांगा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 23 मार्च नियत की है ।
हरिद्वार के लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने याचिका दायर कर खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर नामांकन के साथ दाखिल शपथपत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में उमेश के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है। मुख्य अपराधों को छिपाया गया है। इसलिये उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाए। चुनाव आयोग को उमेश शर्मा के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाए। कोर्ट ने इन आरोपों से सम्बंधित रिकार्ड देने को कहा,जो याचिकाकर्ता नहीं दे सके । इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है।

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