उत्तराखण्ड
समूह ग भर्ती निरस्त करने पर सरकार से जवाब तलब।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएससी) की ओर से समूह ग के 919 पदों पर चयन को निरस्त करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। इसमें जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर आयोग से नाराजगी जताई। कहा कि आपकी रिपोर्ट की अब कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब देने और याचिकाकर्ता को जवाब मिलने के दो सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी।
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी जगपाल सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कहा गया कि आयोग की ओर से समूह ग के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। चार व पांच दिसंबर 2021 को परीक्षा हुई। सात अप्रैल 2022 को परिणाम घोषित किया गया। करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 916 का चयन हुआ। उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो गया। इस बीच पेपर लीक पर मुकदमा दर्ज हुआ और सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने मेहनत कर परीक्षा पास की। लेकिन सरकार ने उन्हें बिना वजह ज्वाइनिंग नहीं दी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि अभी जांच चल रही है, लिहाजा समय दिया जाय। इसपर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए समय देने से इन्कार कर दिया।