उत्तराखण्ड
हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के न्यायिक सदस्य के पद के मामले में प्रमुख सचिव का आदेश किया निरस्त।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के गढ़वाल क्षेत्र के न्यायिक सदस्य के पद पर पारित प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक विभाग , एल फनई के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर पूर्व सदस्य नदीम जैदी की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि प्रमुख सचिव की ओर से याचिककर्ता को इस वजह से दो वर्ष का सेवा विस्तार नहीं दिया था की उनकी 2020 में तीन वर्ष की नियुक्ति के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त थी।
नदीम जैदी को जून 2020 में नियुक्ति भी प्रमुख सचिव एल फनई की ओर से की गई थी, फिर नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के आधार पर उन्हें सेवा विस्तार देने से मना कर दिया था
खंडपीठ ने प्रमुख सचिव का आदेश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि शासन को नदीम जैदी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुए शिकायत पत्र सौंपने होंगे, उसके बाद ही वह वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर नियुक्ति संबंधी कोई आदेश पारित कर सकते हैं।