उत्तराखण्ड
मेयर को दिया हाई कोर्ट ने नोटिस।
संवादसूत्र देहरादून/रुड़की/ नैनीताल: हाई कोर्ट ने रुड़की नगर निगम के मेयर को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
रुड़की निवासी सुबोध गुप्ता ने नगर निगम में लीज बढाने के लिये आवेदन किया था। गुप्ता के पास 1947 और 1951 से दुकानें थी। लीज बढ़ाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सुबोध गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 18 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट ने दो माह के भीतर सुबोध गुप्ता के प्रत्यावेदन पर निगम बोर्ड बैठक कर निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। इधर, गुप्ता ने 23 फरवरी को निगम चेयरमैन के खिलाफ 25 लाख रुपये घूस के तौर पर मांगने की एफआइआर भी थाने में दर्ज कराई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने अब मेयर गौरव गोयल को अवमानना नोटिस जारी किया है।