उत्तराखण्ड
हाई कोर्ट ने रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान करने के दिये आदेश।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करने और उनसे वसूली किए जाने को लेकर दायर परिवहन निगम की विशेष अपील पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की विशेष अपीलों को खारिज कर दिया है। एकलपीठ ने इन रिटायर्ड कर्मचारी के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए निगम को समस्त देयकों के साथ ही कटौतियां का भी तीन माह में ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश पारित किए थे।
इस आदेश को निगम की ओर से विशेष अपीलें दायर कर चुनौती दी गई। कोर्ट के इस आदेश से करीब तीन दर्जन रोडवेज कर्मचारी लाभान्वित होंगे।रोडवेज के कृष्णकांत यादव व अन्य ने याचिकाएं दायर कर बताया था कि वह परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी हैं। निगम ने याचिकाकर्ताओं के रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नही किया गया। साथ ही निगम ने रिटायरमेंट होने के बाद रिकवरी करने के आदेश जारी कर दिए। कर्मचारियों ने कई बार उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए प्रत्यावेदन दिया लेकिन इसके बाद भी उनको भुगतान नही किया गया। उसके बाद भी निगम की ओर से उनके देयकों पर से कटौती करने के आदेश जारी दे दिए है। याचिकाओं में यह भी कहा गया था कि उनको रिटायर हुए सालों हो गए, उनकी आर्थिक स्थित ठीक नहीं है, इसलिए उनका रिटायरमेंट के भुगतान शीघ्र कराया जाय और रिकवरी आदेश पर रोक लगाई जाय।