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हाई कोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक।

उत्तराखण्ड

हाई कोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक।

संवादसूत्र देहरादून/ नैनीताल: हाई कोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की अवकाशकालीन विशेष पीठ ने इसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। मेडिकल सर्विस चयन बोर्ड के अलावा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
शुक्रवार को नैनीताल निवासी पुष्पा बिष्ट, जीवंती सती सहित पांच ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए 15 मार्च 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। 16 जनवरी 2023 को परिमाण घोषित किया गया। उनके अंक अधिक होने के बावजूद चयन कम अंक वालों का कर दिया गया। मेडिकल चयन बोर्ड व सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चयन बैच के क्रम में वरिष्ठता के आधार पर किया गया है। कोर्ट ने फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।

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