उत्तराखण्ड
हाई कोर्ट ने वन दारोगा के पदों की चयन प्रक्रिया से हटाई रोक।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल : हाई कोर्ट ने वन दारोगा भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगाने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती विशेष अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रक्रिया आगे बढाने को हरी झंडी दे दी। एकलपीठ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आनलाइन परीक्षा की सफल सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया था। अब कोर्ट ने वन दारोगा भर्ती की आफलाइन परीक्षा पर रोक हटाते हुए याचिकाओं को निरस्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद वन दारोगा के 316 पदों की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अध्यक्षता में बनी खंडपीठ ने आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई की।
एकलपीठ में ऊधम सिंह नगर निवासी निधि जोशी व अन्य की याचिका दायर कर कहा था कि वन दारोगा के 316 पदों के लिए आनलाइन परीक्षा नेशनल स्टाक एक्सचेंज इंफार्मेशन टेक्नोलाजी एजेंसी की ओर से आयोजित की गई। जून 2022 में बनी चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा भी संपन्न हो गई। परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के आरोपों के बाद 30 दिसंबर 2022 को चयनित सूची ही निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान आयोग व एजेंसी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या आनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पूरा विवरण चेक किया जा सकता है। आयोग ने दुबारा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। एकलपीठ की रोक को आयोग ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी।