उत्तराखण्ड
नैनीताल हाई कोर्ट ने फेसबुक पर लगाया 50 हजार जुर्माना।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल : हाई कोर्ट ने फेसबुक के फर्जी आइडी के माध्यम से फोटो एडिट करके अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने फेसबुक पर जवाब दाखिल नहीं करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए 16 फरवरी तक जवाब प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया। पूर्व में कोर्ट ने फेसबुक से आठ सितंबर 2021 को तीन सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था। लेकिन फेसबुक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
हरिद्वार निवासी आलोक कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि फेसबुक की फर्जी आइडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। रिक्वेस्ट स्वीकारते ही फोटो एडिट करके अश्लील वीडियो बना दी जा रही है। बदले में पैसे की मांग की जा रही है। नहीं देने पर वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी जा रही है। वह भी इसके शिकार हुए हैं, जिसकी शिकायत एसएसपी हरिद्वार, डीजीपी व गृह सचिव से की। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसपर आरटीआइ के माध्यम से पुलिस विभाग से पूछा कि अभी तक उत्तराखंड में इस तरह के कितने मामलों में प्राथमिकी हुई। विभाग की ओर से बताया गया कि 45 पीड़ितों ने शिकायत की है। सभी मामले विचाराधीन हैं। इसपर उन्होंने जनहित याचिका में फेसबुक को अश्लील वीडियो अपलोड करने वालों की आइडी ब्लाक करने के साथ ही ऐसा नंबर जारी करने की अपील की जिसपर इस तरह के मामलों की शिकायत की जा सके।