उत्तराखण्ड
शिक्षक की पिटाई से कथित तौर पर बच्चे की मौत का मामला, बच्चे के पिता की अपील खारिज।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल : हरिद्वार में शिक्षक की पिटाई से कथित तौर पर बच्चे की मौत के मामले में आरोपित को रुड़की के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से पारित जमानत आदेश के विरुद्ध दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई की। इसमें न्यायालय ने शिक्षक की जमानत को बरकरार रखते हुए नौ वर्ष के बच्चे अली के पिता सुफयान की अपील को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके बेटे अली को शिक्षक मोहम्मद जीशान ने बेरहमी से पीटा था क्योंकि उसने हरिद्वार में भगवानपुर के रहमानिया इंटर कालेज से स्कूल की ड्रेस खरीदी थी, जहां वह पढ़ रहा था। इस मामले में पुलिस ने 14 दिसंबर 2022 को जीशान के विरुद्ध आइपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था। अली के दादा नसीम के अनुसार जब उसे सहारनपुर के अस्पताल ले जाया गया तो सिर से काफी खून बह रहा था, जहां से उसे गंभीर हालत में पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहां 13 दिसंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने निचली अदालत के जमानत मंजूर करने के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि एक बार जमानत मिलने के बाद इसमें आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तथ्यों की संपूर्णता पर विचार करने के बाद जमानत रद करने का कोई कारण नहीं है। उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रुड़की के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत दी थी। इसलिए जमानत रद करने की अपील खारिज करने लायक है।