उत्तराखण्ड
तत्कालीन प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना।
संवादसूत्र देहरादून: रिसार्ट की स्वीकृति के लिए केंद्रीय सब्सिडी के भुगतान कराने के एवज में रिश्वत लेने वाले आरोपित तत्कालीन प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ढालवाला जिला टिहरी गढ़वाल को स्पेशल जज विजिलेंस कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज चंद्रमणि राय की अदालत ने पांच साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
15 अक्टूबर 2012 को महेश गुप्ता ने विजिलेंस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह शिवपुरी क्षेत्र टिहरी गढ़वाल में रिसार्ट बना रहे थे। रिसार्ट बनाने के लिए केंद्रीय सब्सिडी के भुगतान कराए जाने के एवज में आरोपित कर्ण सिंह हलधर तत्कालीन प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ढालवाला जिला टिहरी गढ़वाल ने सवा चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद दोनों पक्षों में एक लाख रुपये में सौदा तय हुआ। 16 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने आरोपित को अपने कार्यालय बुलाया और रिश्वत की रकम दी। इसी दौरान विजिलेंस ने आरोपित को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।