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धामी कैबिनेट में लिए गए यह अहम फैसले।

उत्तराखण्ड

धामी कैबिनेट में लिए गए यह अहम फैसले।

संवादसूत्र देहरादून: आज सम्पन्न धामी कैबिनेट की बैठक में यह प्रमुख निर्णय लिए गए।

  • उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (UPDCC) के ढ़ांचे का पुनर्गठन तथा यू०आई०आई०डी०बी० तथा डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय के कार्यों के सम्पादन हेतु 02 अतिरिक्त्त कार्यक्रम कियान्वयन इकाई (Program Implemantation Unit) का गठन करते हुए सिंचाई विभाग से सेवा-स्थानान्तरण पर लिये जाने वाले संवर्गीय कार्मिकों के 91 अतिरिक्त पदों एवं बाह्य स्रोतों से नियत मानदेय पर 04 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी। सेवा स्थानांतरण के आधार पर सिंचाई विभाग से तथा वेतन आदि सिंचाई विभाग द्वारा ही देय होगा, यू०पी०डी०सी०सी०लि० एवं 04 पी०आई०यू० में सृजित होने वाले कैडर पदों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त व्ययभार वहन नहीं किया जाना है। आउटसोर्स के माध्यम से सृजित होने वाले पदों पर कार्मिकों की तैनाती / नियुक्ति का व्ययभार सम्बन्धित परियोजनाओं की आकस्मिक निधि से वहन किया जाएगा।
  • 02 – सहकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.07.2001 द्वारा नवगठित उत्तराखण्ड राज्य के सीमित संशाधनों के कारण उ०प्र० सहकारी संस्थागत सेवामण्डल नियमावली को विखण्डित करते हुए सम्पूर्ण शक्तियां निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड में निहित की गयी।
  • वर्तमान में उत्तराखण्ड सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों का कैडर प्रबन्धन, सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में नीतियों का अवधारण, कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं अनुशासनिक नियन्त्रण तथा भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सहकारी संस्थागत सेवामण्डल की अधिसूचना के गठन का निर्णय लिया गया है।
  • इस अधिसूचना में यह भी प्राविधान किया गया है कि राज्य व जिला सहकारी बैंकों एवं अन्य सहकारी समितियों के विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता लाए जाने हेतु चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा “बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई०बी०पी०एस०)” के माध्यम से कराया जायेगा।
  • 03 – राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड/ भूखंडों के आवंटन/ निरस्तीकरण/ स्थानांतरण/ किराया आदि के संबंध में एकीकृत प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी।
  • 04 – उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली – 2025 मंजूर।
  • 05 – उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन), नियमावली 2025 मंजूर।
  • 06 – उत्तराखंड भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में सदन पटल पर रखे जाने को मंजूरी मिली।
  • 07 – लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्यतु परियोजना के लिए देहरादून जनपद के ग्रामों में अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि की दरें, जनपद टिहरी के ग्रामों के समक्षक की गई।
  • 08 – उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, के वर्ष 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने का मंजूरी।
  • 09 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
  • 10 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
  • 11 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अंतर्गत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम की धारा – 182 के अतर्गत विधानमंडल के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
  • 12 – कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 395 (बी) के अनुपालन के क्रम में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि. के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी।
  • 13 – जनपद ऊधमसिंहनगर में स्थित पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि रू0 188.55 करोड़ वहन किये जाने की स्वीकृति के उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्र दिनांक 06.06.2025 द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट के राष्ट्रीय राजमार्ग-87 (नया एन०एच० संख्या-109) के पुनः संरेखण व निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा संरेखण एवं निर्माण हेतु संशोधित आंगणित धनराशि (रू0 310.60 करोड़) को संयुक्त रूप से वहन किये जाने के क्रम में प्रेषित पत्र के आलोक में मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड व मा० मंत्री संड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मत्रालय, भारत सरकार के मध्य बनी सहमति के फलस्वरूप संशोधित परियोजना की कुल पूँजीगत लागत धनराशि रू0 310.60 करोड के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि में से परियोजना की लागत के अनुसार आंगणित एस०जी०एस०टी० की धनराशि रू0 22.73 करोड़ को माफ (Waive Off) किया गया।
  • 14- उत्तराखंड पशुपालन विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2025 का प्राध्यापन।
  • 15 – उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 मंजूर।
  • 16 – सूचना प्रौद्योगिकी, सूराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति – 2025 मंजूर।
  • 17 – नगर निकायों में निर्वाचन के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण कार्य के लिए पूर्व की तरह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के गठन का निर्णय लिया गया।
  • 18 – राज्य में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर के प्रशासन की व्यवस्था श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 के अंतर्गत निर्धारित की गयी है तथा उक्त अधिनियम के तहत श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन 47 मंदिरों के प्रबंधन एवं श्री बद्रीनाथ धाम-श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्वालुओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुये यात्रा का संचालन सुचारू / सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाये जाने हेतु श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का 01 अतिरिक्त पद सृजित किया गया।
  • 19 – ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली 2011 में संशोधन को मंजूरी ।
  • 20- उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा के समक्ष पुर: स्थापित किए जाने को मंजूरी।
  • 21 – कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या-111/XXX(2)/2018-30(12) / 2018, दिनांक: 27.04.2018 के राज्य के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश के प्राविधानों में शासनादेश संख्या-292260 / 2025, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के द्वारा सेवा नियमावली के आलोक में विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किया जाए, का प्रावधान किया गया है। उक्त से राज्य के अनेक विभागों के कार्य संचालन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के तात्कालिक निवारण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन प्रस्तावित किया जा रहा है। समिति विभागीय प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण आधार पर सम्यक परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां अंतिम निर्णयार्थ मा० मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी।
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