उत्तराखण्ड
चारधाम यात्रा कर सकेंगे यात्री,हटी रोक।
कोविड नियमों के अनुपालन कराने की शर्त के साथ दी हाई कोर्ट अनुमति।
संवादसूत्र नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक हटा दी है। यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने 28 जून के यात्रा पर रोक वाले अपने निर्णय को वापस ले लिया। कोर्ट ने सरकार को कोविड गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए है। यात्रा शुरू करने के आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही यात्रा से जुड़े हजारों व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका भी पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सरकार को ओर से यात्रा पर लगी रोक हटाने को दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर रोक हटाने की मांग की। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का भी जिक्र किया।

