उत्तराखण्ड
निकाय चुनाव को लेकर हाइकोर्ट ने सरकार को किया तलब।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने अभी तक राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय निकायों का चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हुए सचिव शहरी विकास को मंगलवार नौ जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई जबकि नगरपालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो चुका है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा था कि चुनाव कराने के लिए अब तक क्या तैयारी की गई है।जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगरपालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो चुका है लेकिन अब तक राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम भारत सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाय, जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके।याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को शीघ्र चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है।