उत्तराखण्ड
पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब।
संवादसूत्र नैनीताल: हाई कोर्ट ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई को 12 अक्टूबर की तिथि नियत की है।
कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने याचिका दायर कर कहा है कि यूकेएसएसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच एसटीएफ सही तरीके से नही कर रही है। अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है छोटे लोगों की हुई हैं। इसमें उप्र व उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी व नेता शामिल है। सरकार उनको बचा रही है। इसलिए इस मामले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआइ से कराई जाए। 2021 में यह परीक्षा हुई थी और 22 जुलाई 2022 को अनुसचिव राजन नैथानी ने रायपुर थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। एफआइआर में कहा गया है कि वाट्सएप संदेश से अभ्यर्थियों को प्रश्न हल कराए गए। एसटीएफ ने शुरू में संदिग्ध 17 लोगों के फोन लोकेशन व सीडीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की जो सही पाई गई।