उत्तराखण्ड
शादी में 200 से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल।
विवाह समारोहों में अधिकतम 200 व्यक्तियों को अनुमति। मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश।


विवाह समारोहों में अधिकतम 200 व्यक्तियों को अनुमति। मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश।
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