Connect with us

शिक्षकों के तबादले में इन नियमों का होगा पालन,जारी आदेश।

उत्तराखण्ड

शिक्षकों के तबादले में इन नियमों का होगा पालन,जारी आदेश।

संवादसूत्र देहरादून: महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के संबंध में विद्यालयी शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत महानिदेशालय में दिनांक 10.04.2024 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. श्री बंशीधर तिवारी, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

2. श्रीमती बन्दना गर्याल, निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण।

3. श्री रामकृष्ण उनियाल, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड। 4. श्री महावीर सिंह बिष्ट, निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

बैठक में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण सत्र-2024-25 के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिये गये-

1. शासनादेश संख्या-198739 दिनांक 14 मार्च, 2024 के द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि तथा वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। किन्तु वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं अधिकारियों एवं कार्मिकों का चुनाव कार्यों में होने के कारण वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अंतर्गत निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सूचनाओं का समय पर उपलब्ध न होने के दृष्टिगत शासन से वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के लिए समय वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाना होगा ताकि तद्‌नुसार वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा)

2. वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में स्थानान्तरण बेबसाइट पर प्रसारित रिक्तियों के सापेक्ष ही किये जायेंगे। फलित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी श्रेणी में स्थानान्तरण नहीं किये जायेगें। इस हेतु मण्डलों एवं जनपदों को आवश्यक निर्देश समयान्र्तगत प्रेषित कर दिये जायेंगे।

3. शासनादेश संख्या-130236 दिनांक 15 जून, 2023 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित है कि ‘स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3 (घ) का लाभ कार्मिकों को प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र के आरम्भ में सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र (वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु वर्ष 2022 या उससे उपरान्त का प्रमाण पत्र) उपलब्ध कराने पर ही प्रदान किया जा सकेगा क्योंकि कतिपय रोगों के उपचार के पश्चात ठीक होने की सम्भावना रहती है किन्तु कुछ कार्मिकों द्वारा प्रत्यके स्थानान्तरण सत्र में एक ही प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु उक्तानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। संबंधित कार्मिकों को स्थानान्तरण हेतु सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक निर्देश समयान्तंगत प्रेषित कर दिये जाय ताकि सबंधित द्वारा प्रमाण पत्र बना कर प्रस्तुत किये जा सके।

4. शासनादेश संख्या-71383 दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के क्रम में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में आने वाले शिक्षकों को वार्षिक स्थानान्तरण आवेदन के साथ दुर्गम के विद्यालय में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करना होगा। विकल्प प्रस्तुत न करने

वाले शिक्षकों का ही दुर्गम श्रेणी से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण किया जायेगा, जिस पर स्थानान्तरण के उपरान्त यथावत् रखे जाने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। इस हेतु मण्डलों एवं जनपदों को आवश्यक निर्देश समयान्र्तगत प्रेषित कर दिये जायेंगे।

5. वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के धारा 17 (1) (ख) की श्रेणी (चार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी को, पति अथवा पत्नी जो भी लागू हो के कार्यस्थल के निकटस्थ स्थान पर ही रिक्ति उपलब्ध होने पर, स्थानान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु मण्डलों एवं जनपदों को आवश्यक निर्देश समयान्र्तगत प्रेषित कर दिये जायेंगे।

6. डायट, एस०सी०ई०आर०टी० व बोर्ड में विभिन्न पदों पर कार्यरत स०अ०एल०टी० व प्रवक्ता संवर्ग के अध्यापकों (माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग) के स्थानान्तरण हेतु डायटों. एस०सी०ई०आर०टी० व बोर्ड का कोटिकरण शासनादेश संख्या-102 दिनांक 14 अप्रैल, 2018 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के बैठक कार्यवृत्त दिनांक 13-04-2018 एवं पृष्ठाकंन संख्या-शिविर/1147-57/स्था० बैठक/2018-19 दिनांक 16-04-2018 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। यह व्यवस्था पहले से ही एजूकेशन पोर्टल पर निर्धारित है।

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page

About Us

उत्तराखण्ड की ताज़ा खबरों से अवगत होने हेतु संवाद सूत्र से जुड़ें तथा अपने काव्य व लेखन आदि हमें भेजने के लिए दिये गए ईमेल पर संपर्क करें!

Email: [email protected]

AUTHOR DETAILS –

Name: Deepshikha Gusain
Address: 4 Canal Road, Kaulagarh, Dehradun, Uttarakhand, India, 248001
Phone: +91 94103 17522
Email: [email protected]