उत्तराखण्ड
वनंतरा प्रकरण में आरोपितों की खारिज हुई जमानत याचिका।
संवादसूत्र देहरादून: वनंतरा प्रकरण मैं आरोपित पुलकित आर्य अंकित व सौरव भास्कर को शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर बहस हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सौरभ भास्कर व अंकित पर दर्ज छेड़छाड़ की धारा 354 को हटा दिया। पुलकित पर धारा 354 यथावत रखी गई है। इसके अलावा तीनों धारा 302 201 व देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। बताया कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को पुलकित वह अंकित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।