उत्तराखण्ड
स्कूल खोलने को जारी हुई गाइड लाइन
स्कूलों खुलने के लिये एसओपी जारी, अभिभावकों की अनुमति जरूरी
देहरादून: प्रदेश सरकार ने 6 से 11 वीं तक के स्कूल खोलने को मानक संचालन प्रक्रिया एस ओ पी जारी कर दी है। कैबिनेट की अनुमति के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने sop जारी की जिसके तहत विद्यालय खोले जाने से पूर्व पूरी तरीके से स्कूल सैनिटाइज किए जाने की प्रक्रिया प्रत्येक पाली के उपरांत नियमित रूप से सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है।
कार्मिकों खांसी जुकाम बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेजे जाने की भी बात s.o.p. में कही गई है । प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण की दृष्टि से संबंधित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों के पालन हेतु उत्तरदाई होगा । यदि विद्यालय के छात्रों अध्यापकों एवं अन्य की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन को सूचित किए जाने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी।वहीं विद्यालय में सैनिटाइजर एंडवास, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्येक जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जनपद के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिससे दिन प्रतिदिन होने वाले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करें एवं जिला प्रशासन उच्च अधिकारी को सूचित करने में सुविधा विद्यार्थियों को हैंड वॉस हैंड सैनिटाइजर कराने के पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यार्थी के ममास्क धारण करने के उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी । विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए,तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी ना कर लग-अलग कक्षाओं के समय निर्धारित विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए।