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टिहरी बांध विस्थापित परिवारों का मामला:हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।

उत्तराखण्ड

टिहरी बांध विस्थापित परिवारों का मामला:हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, एमडीडीए से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।

संवादसूत्र नैनीताल: हाई कोर्ट में हरिद्वार जिले के सुमन नगर में टिहरी बांध विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, एमडीडीए, सहित संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हरिद्वार की जनकल्याण समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से टिहरी बांध विस्थापितों का हरिद्वार के सुमन नगर में पुनर्वास किया गया है। वहां पर अभी तक स्कूल, सीवर लाइन, अस्पताल सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इन सुविधाओं के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है। याचिका में विस्थापितों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता के अनुसार इससे पूर्व विस्थापितों की ओर से राज्य सरकार व प्रशासन को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, मगर अब तक कोई हल नहीं निकाला गया। याचिका में यह भी कहा गया कि विस्थापितों के आसपास भू माफिया ने मल्टीस्टोरी भवन बना दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।

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