उत्तराखण्ड
हरिद्वार में पंचायत चुनाव न कराए जाने पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के एक वर्ष बाद भी हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस मामले में जवाब के लिए समय मांगा गया तो कोर्ट ने पांच जुलाई तक स्थिति साफ करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति एसके मिश्रा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी रंजन त्यागी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के लिए डिनोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। कहा गया कि जब पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया तो सरकार परिसीमन में बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार सिर्फ छह माह तक प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसके बाद सरकार को चुनाव कराने होंगे। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 29 मार्च 2021 को ही समाप्त हो गया है। मामले में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा। अगली सुनवाई अब पांच जुलाई को होगी।