उत्तराखण्ड
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक।
सँवादसूत्र देहरादून/ नैनीताल: उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की बर्खास्तगी के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ एसआइटी जांच जारी रहेगी और गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने अध्यक्ष को जांच में सहयोग करने को भी कहा है।
उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें राजनीतिक दल कांग्रेस ने यमुनोत्री से प्रत्याशी घोषित किया है। सरकार ने भ्र्ष्टाचार का आरोप लगाते हुए बर्खास्त किया है। इस केस के बहाने उनका नामांकन रद किया जा सकता है, इसलिए उन्हें बहाल किया जाय। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी।