उत्तराखण्ड
विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का लगा आरोप।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने खानपुर हरिद्वार से निर्दल विधायक उमेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से इन्कार करते हुए मामला दूसरी पीठ को भेज दिया है।
हरिद्वार के देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने याचिका दायर कर खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है । याचिका में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है जबकि मुख्य अपराधों को छिपाया है । याचिका में यह भी कहा गया है कि उमेश ने वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बांटे, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाय।