उत्तराखण्ड
हाई कोर्ट ने चाय बागान की भूमि की खरीद-बिक्री पर लगाई रोक।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद-बिक्री के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने रोक लगाते हुए सरकार, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून को 11 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में देहरादून के विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में सरकार में निहित जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। याचिका में यह भी कहा गया है की राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सरप्लस लैंड है, उसे 1960 में सरकार में निहित कराया जाना था। लेकिन लाड़पुर,नथनपुर, रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफिया बेच रहे हैं। याचिका में करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, सरकार को तत्काल अपने कब्जे में लेने तथा खरीदने-बेचने वालों पर कार्रवाई की याचना की गई है।