उत्तराखण्ड
हाई कोर्ट के निर्देश पर रजनी भंडारी फिर संभालेगी अध्यक्ष का पदभार।
संवादसूत्र देहरादून: हाई कोर्ट के निर्देश पर रजनी भंडारी फिर से संभालेगी अध्यक्ष का पदभार,चमोली के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर रजनी भंडारी को हाई कोर्ट नैनीताल ने बने रहने के आदेश दे कर सरकार को बड़ा झटका दिया । बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी के पद पर बने रहने के कोर्ट के आदेश के बाद उनके परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर थी।
चमोली की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी ने सरकार द्वारा बर्खास्त किए जाने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। जिस पर 31 जनवरी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई की। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रजनी भंडारी को पद पर बने रहने का आदेश दिया है।
पूर्व जिला अध्यक्ष रजनी भंडारी ने याचिका में सरकार द्वारा 25 जनवरी को उन्हें पद से बर्खास्त करने के आदेश पर रोक लगाने और बहाली की मांग की थी। भंडारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि रजनी भंडारी को हटाने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।