उत्तराखण्ड
शासन ने कर्फ्यू में दी कुछ और छूट।
संवादसूत्र देहरादून : कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु जारी कोविड कर्फ्यू के दिशा निर्देशों में उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है,
खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में). दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स, चश्में की दुकानें साईकिल स्टोर औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें, क्रॉकरी (बर्तन) की दुकानें हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / वेब डिजाईनिंग, हार्डवेयर पेन्ट्स / सैनिटरी, स्टोन (Marbale& chips), कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें दिनांक: 08 जून, 2021 (मंगलवार) एवं 11 जून 2021 (शुक्रवार) को प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर / रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से अनुमति है।