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सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने पर जेल से रिहा हुए त्यागी।

उत्तराखण्ड

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने पर जेल से रिहा हुए त्यागी।

संवादसूत्र देहरादून/ हरिद्वार: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने पर जेल से रिहा हुए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। भड़काऊ भाषण और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने बीते जनवरी माह में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व का नाम वसीम रिजवी) को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उन्हें नैनीताल हाइकोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर जितेंद्र नारायण त्यागी को तीन माह की अंतरिम बेल मिली है। सीजेएम कोर्ट में जमानत के दस्तावेज दाखिल करने के बाद रिहाई का परवाना जिला कारागार रोशनाबाद भेजा गया। जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा होने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी सीधे लखनऊ लौट गए। दरअसल, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जेल से जाने से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा मिली हुई थी। इसलिए रिहाई होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस का सुरक्षा दस्ता जिला कारागार रोशनाबाद पहुंच गया। यहां से वह लखनऊ रवाना हो गए। वहीं, गुरुवार को रिहाई से पहले इसी मामले में सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई। कोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई के लिए 26 मई की तारीख निर्धारित की है।

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