उत्तराखण्ड
निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर याचिकाकर्ता से मांगा जवाब।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के भीतर विपक्षी के जवाबदावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी। शुक्रवार को विपक्षी की ओर से अपना जवाब दावा पेश किया गया।
देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथपत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया है। याचिका में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश शर्मा ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथपत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है। इसमें मुख्य अपराधों को छुपाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उमेश ने वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बांटे। इसलिए उनके निर्वाचन को निरस्त किया जाय।