उत्तराखण्ड
विद्यालयी शिक्षा सचिव को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए आदेश का पालन नहीं करने पर विद्यालयी शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनसे चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में बुधवार को दिनेश जोशी, ललित लोहनी , त्रिभुवन कोहली व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि उनके हित में कोर्ट ने 2019 में आदेश दिया था परन्तु अभी तक उन्हें सुनिश्चित करियर प्रोन्नति (एसीपी) का लाभ नहीं दिया गया। कहा गया कि एकलपीठ ने उनके हक में फैसला देते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद में उनकी सेवाओ को जोड़ते हुए उन्हें एसीपी का लाभ दिया जाय। आदेश जारी हो जाने के बाद भी सरकार ने उनको एसीपी का लाभ नही दिया। इस मामले में एकलपीठ के पूर्व में दिए गए निर्णय से प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एपीसी मिलने का रास्ता साफ हो गया था। आदेश होने के बाद भी अभी तक एसीपी का लाभ नही देने पर कोर्ट ने सचिव से जवाब मांगा है।