उत्तराखण्ड
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समस्त देयकों का तीन माह में परिवहन निगम करे भुगतान।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल : न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मंगलवार को रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने परिवहन निगम को तीन माह में कर्मचारियों के समस्त देयकों का ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया। रोडवेज से सेवानिवृत्त कृष्णकांत यादव व अन्य 26 ने याचिका दायर कर कहा है कि उनको सेवानिवृत्ति के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए कई बार प्रत्यावेदन दिया गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने परिवहन निगम को तीन माह में भुगतान कारने का आदेश दिया।