उत्तराखण्ड
पीआरडी महिला कार्मिकों को मिलेगा मातृत्व अवकाश, कैबिनेट में लाया जायेगा प्रस्ताव-रेखा आर्या।
संवादसूत्र देहरादून: आज देहरादून स्थित विधानसभा भवन में युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल से सम्बन्धित समीक्षा बैठक ली। जिसमें पीआरडी जवानों का विभिन्न विभागों में लंबित मानदेय, भुगतान, नियमित ड्यूटी और अन्य महत्वपूर्ण विषयों/समस्याओं के संबध में विभागीय अधिकारियो और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही बैठक में पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार, चार माह का रुका हुआ मानदेय, मातृत्व अवकाश सहित कई विभिन्न बिन्दुओ पर विस्तृत चर्चा की गई।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के चार माह का रुका हुआ मानदेय इसी हफ्ते दे दिया जायेगा जिसमें कि चारधाम यात्रा में कार्य किये करीब 2हजार जवानों का मानदेय जो की 14 करोड़ 59 लाख रुपये के लगभग है,साथ ही एसडीआरएफ में काम किये हुए 59 जवानों का लगभग 31लाख 11हजार का मानदेय है।
वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बैठक में अधिकारियो को शासनादेश और उसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए कि भविष्य में जो भी विभाग पीआरडी जवानों को अपने यहाँ पर लगाएंगे वह जवानों के मानदेय के लिए अपने यहाँ बजट का निर्धारण करेंगे जिससे उनका मानदेय उन्हें समय पर प्राप्त हो सके।
इसके साथ ही बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियो को पीआरडी जवानों को अन्य विभागों में समायोजित करते हुए उन्हें जॉब के नये रास्ते तलाशने के लिए प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में इन जवानों को अन्य विभागों में अलग -अलग जगहों पर समायोजित कर दिया जाये,साथ ही एक्ट में संसोधन करने और प्रस्ताव बनाने को लेकर भी अधिकारियो को निर्देश दिए गए ताकि पीआरडी जवानों को किस प्रकार से सेवानिवृत होने पर एकमुश्त धनराशि मिले, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिले, किस प्रकार से उन्हें 300 दिनों का रोजगार प्राप्त हो सके।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी कार्मिकों का एक दिवसीय मानदेय के आधार पर सरकार के अशंदान के साथ जोड़कर एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जायेगा। मंत्री ने सेवारत पीआरडी कार्मिक की मृत्यु पर उसके परिवार से उसके पुत्र या पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नियमावली में संशोधन करने को कहा। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश दिये जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को जल्द से जल्द कैबिनेट में रखा जायेगा। मंत्री ने पीआरडी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु नियमावली में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में पीआरडी कार्मिक की नियुक्ति की जायेगी, उनके मानदेय के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का होगा, जिसका जल्द से जल्द शासनादेश लाया जायेगा।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी की भर्ती में शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 के स्थान पर कक्षा-10 और भर्ती की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के स्थान पर 18 से 30 वर्ष करने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर तैयार किया जाये साथ ही ब्लाक कमाण्डर एवं हल्का सरदार का चयन 22 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं सेवको में से किया जाय।
वही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी स्वयं सेवकों की सेवा में तैनाती की आयु वर्तमान में 50 वर्ष है, इसको बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया गया है,अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि शासन स्तर उत्तर प्रदेश राज्य की भांति शासनादेश लागू किया जाय।
इस अवसर पर उप सचिव गृह श्री अखिलेश मिश्रा जी,विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अभिनव कुमार जी ,निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री जितेन्द्र सोनकर जी,जॉइंट डायरेक्टर युवा कल्याण श्री अजय कुमार जी, उप निदेशक युवा कल्याण श्री शक्ति सिंह जी, प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रमोद मंन्द्रवाल जी,संदीप उपाध्याय जी, दिनेश प्रसाद जी सहित समस्त जनपदों के प्रांतीय रक्षक दल संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।