उत्तराखण्ड
वनंतरा प्रकरण में आरोपितों की जमानत याचिका हुई खारिज।
संवादसूत्र देहरादून/कोटद्वार : बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण में आरोपितों की ओर से डाली गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। साथ ही मामले की सुनवाई अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगी। मामले की सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तिथि तय की गई है।
वनंतरा प्रकरण में गिरफ्तार पुलकित आर्य, सौरव भास्कर व अंकित की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) की अदालत में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) भावना पांडे ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया की अब मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी की अदालत में होगी। बताया कि अगली सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि उनकी ओर से न्यायालय में मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। बताया जमानत के लिए सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की जाएगी।