उत्तराखण्ड
फांसी की सजा पाए तीन अभियुक्तों की अपील पर 28 को सुनवाई।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने जिला अदालत से फांसी की सजा पाए हरिद्वार के तीन अभियुक्तों की अपील पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई नियत की है।
मंगलवार को कोर्ट ने अभियुक्त कुलदीप, राहुल व अरुण की अपीलों पर एक साथ सुनवाई की। अरुण की तरफ से कहा गया कि वह इस घटना में शामिल नहीं है। हत्या कुलदीप व राहुल ने की है।
मामले के अनुसार खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने 2014 में निकट के धर्मपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था। उसके स्वजन शादी के विरोध में थे। जिसके कारण उसका मायके आना-जाना भी नहीं था। 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
मृतका के पति बृजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरुण के अलावा ममेरे भाई राहुल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिद्वार शंकर राज ने मृतका के दो सगे व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।