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दुष्कर्म पीड़िता से शादी के लिए हाई कोर्ट ने दी आरोपित को जमानत

उत्तराखण्ड

दुष्कर्म पीड़िता से शादी के लिए हाई कोर्ट ने दी आरोपित को जमानत

संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में जेल में बंद आरोपित की पीड़िता से शादी के लिए दो सप्ताह की जमानत मंजूर की है।
अभियोजन के अनुसार रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी निवासी पीड़िता ने थाना प्रेमनगर देहरादून में तहरीर दी थी। कहा था कि वह देहरादून के इंस्टीट्यूट में डी फार्मा का कोर्स कर रही थी। पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान सरजीत कुमार निवासी जखोली, रुद्रप्रयाग से हुई। 26 सितंबर 2021 को सरजीत उसके पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया। पीड़िता के आग्रह पर आरोपित ने पहले उसके माता-पिता फिर अपने माता-पिता से बात की। दोनों परिवारों के बीच सहमति बन गई। इसके बाद सरजीत एक दिन उसके कमरे में आया। इस दौरान उसने शीतल पेय पिलाया और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। बेहोशी की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही वीडियो रिकार्डिंग भी कर ली। होश में आने पर पीड़िता ने सरजीत से पूछा तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम पति-पत्नी हो गए हैं। साथ ही उसने इस बारे में किसी को न बताने की बात कहते हुए वीडियो फेसबुक में डालने की धमकी भी दी। फिर वह शादी करने से मुकर गया और धन ऐंठने का भी दबाव बनाने लगा। पुलिस ने इसी तहरीर के आधार पर सरजीत के विरुद्ध दुष्कर्म की प्राथमिकी भी दर्ज कर ली। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। निचली कोर्ट से जमानत नामंजूर होने के बाद आरोपित ने हाई कोर्ट में अपील की। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शादी के लिए राजी होने व शादी तय होने का शपथपत्र भी दाखिल किया। इस आधार पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने दो सप्ताह के लिए जमानत मंजूर कर ली।

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