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मकान मालिकों को बिना पुलिस सत्यापन किरायेदार रखना पड़ेगा भारी।

उत्तराखण्ड

मकान मालिकों को बिना पुलिस सत्यापन किरायेदार रखना पड़ेगा भारी।


संवादसूत्र देहरादून/ गोपेश्वर: कर्णप्रयाग पुलिस ने बिना सत्यापन किरायेदार रखने पर भवन स्वामियों पर चालानी कार्यवाही कर एक लाख दस हजार का जुर्माना वसूला है।

पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल ने निवासरत मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, फड़-फेरी, रेड़ी, ठेले लगाने वाले व्यक्तियों, किरायेदारों के शत-प्रतिशत सत्यापन किये जाने हेतु सघन अभियान चलाये जाने उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कर्णप्रयाग बृजमोहन राणा के नेतृत्व में कर्णप्रयाग क्षेत्र में सत्यापन अभियान के दौरान 70 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया। इस दौरान बिना किरायेदार सत्यापन के किरायेदार रखने पर 11 मकान मालिकों के विरुद्ध धारा 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए मौके पर 1,10000 रूपये (एक लाख दस हजार ) जुर्माना वसूला गया।

प्रभारी निरीक्षक द्वारा क्षेत्र के समस्त मकान मालिकों , ठेकेदारो से अनुरोध किया है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को पुलिस वैरिफिकेशन के पश्चात ही अपने मकान में किरायेदार रखे और साथ ही यह भी चेतावनी दी गयी है यदि भविष्य में कोई व्यक्ति अगर बिना पुलिस वैरिफिकेशन के किराये पर रहता हुआ पाया जाएगा तो सम्बन्धित मकान मालिक के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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