उत्तराखण्ड
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अगली सुनवाई 11 को।
संवादसूत्र देहरादून/नैनीताल: हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल निवासी व ऋषिकेश के चीला क्षेत्र में रिसार्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआइ जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने एसआइटी को लिखित रूप से यह बताने को कहा है कि रिसार्ट में जिस स्थान पर बुलडोजर चलाया गया, वहां से कौन-कौन से साक्ष्य एकत्र किए गए। एसआइटी को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। आज इस मामले में एसआइटी स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी।
पौड़ी गढ़वाल के आशुतोष नेगी ने याचिका दायर कर कहा है कि पुलिस व एसआइटी इस मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्यों को छुपा रहे है। एसआइटी ने अभी तक अंकिता का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। जिस दिन उसका शव बरामद हुआ था उसकी दिन शाम को अंकिता का कमरा तोड़ दिया। अंकिता के शव का पोस्टमार्टम भी पुलिस ने बिना किसी महिला डाक्टर की उपस्थिति में कराया। जो सर्वोच्च न्यायलय के आदेश के विरुद्ध है। मेडिकल कराते समय एक महिला का होना आवश्यक था। जिस दिन उसकी हत्या हुई थी, उस दिन छह बजे अभियुक्त पुलकित उसके कमरे में था और वह रो रही था। याचिका में यह भी कहा गया है कि अंकिता के साथ दुराचार की आशंका है, जिसे पुलिस नही मान रही है। पुलिस इस केस में लीपापोती कर रही है। इसलिए इस केस की जांच सीबीआइ से कराई जाए।