उत्तराखण्ड
वन दारोगा भर्ती में चयन सूची के हर अभ्यर्थी का आनलाइन डाटा होगा चेक।
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हाई कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 15 दिन के भीतर पूरा विवरण मांगा।
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संवादसूत्र देहरादून/ नैनीताल : हाई कोर्ट ने वन दारोगा भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची निरस्त करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आनलाइन परीक्षा की सफल सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया। वहीं, वन दारोगा भर्ती की 11 जून को तय आफलाइन परीक्षा पर किसी तरह की रोक से मना कर दिया। अब अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में चयन सूची में शामिल ऊधम सिंह नगर निवासी निधि जोशी व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया कि वन दारोगा के 316 पदों के लिए 16 से 25 जुलाई 2021 तक आनलाइन परीक्षा नेशनल स्टाक एक्सचेंज इंफार्मेशन टेक्नोलाजी एजेंसी की ओर से आयोजित की गई। जून 2022 में बनी चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा भी संपन्न हो गई। इसी बीच चार दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग की पुष्टि की गई। इसके बाद आयोग ने 30 दिसंबर 2022 को चयनित सूची ही निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान आयोग व एजेंसी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या आनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पूरा विवरण चेक किया जा सकता है। इसपर एजेंसी के अधिवक्ता ने सहमति दी तो कोर्ट ने 15 दिन के भीतर चयन सूची में शामिल प्रत्येक अभ्यर्थी का परीक्षा से संबंधित विवरण चेक कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
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