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शिक्षा विभाग में पदोन्नति को लेकर अधिकारियों को मिला यह आदेश।

उत्तराखण्ड

शिक्षा विभाग में पदोन्नति को लेकर अधिकारियों को मिला यह आदेश।

संवादसूत्र देहरादून: यह खबर शिक्षा महकमे से है जहां निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं

प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-124/XXIV-2 /21/13 (01)/2021 दिनांक 09- 07-2021 के द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में शर्तें / प्रतिबन्ध निर्धारित किये गये हैं। शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदस्थापना काउन्सिलिंग के माध्यम से की जानी है। प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत कुल 50 कार्मिकों की सूची एवं रिक्तियां विभागीय वेबसाईट www.schooleducation .uk.gov.in पर अपलोड की जा रही है। चयन हेतु संस्तुत कार्मिकों की पदस्थापना दिनांक 30-01-2023 को प्रातः 11.00 बजे काउंसिलिंग के माध्यम से की जानी है।

निदेशक,

1अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून ।

2 अपर निदेशक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ।

3 अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,उत्तराखण्ड देहरादून।

4. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० देहरादून ।

5. अपर निदेशक (प्रा०शि०/मा०शि०)कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

6 सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,रामनगर, नैनीताल।

7. मुख्य शिक्षा अधिकारी,उत्तराखण्ड ।

8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० / मा० ) उत्तराखण्ड ।

  • 1. काउंसिलिंग संबंधी शासनादेश सं0-124/XXIV-2/21/13 (01)/2021 दिनांक 09-07- 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-3घ के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित कार्मिक, धारा-3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र / पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो, वरिष्ठ कार्मिक, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी, दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक एवं मान्यता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष / सचिव को काउंसिलिंग चकानुक्रम में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • 2. वेबसाइट पर अपलोड की गयी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों की रिक्ति के संबंध में यदि कोई कार्मिक प्रत्यावेदन देना चाहता है तो संबंधित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन प्रमाण सहित दिनांक 28-01-2023 को दोपहर 02:00 बजे तक निदेशालय को उपलब्ध कराये। इसके उपरान्त निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी रिक्ति पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
  • 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिक जो गम्भीर रोग ग्रस्त हों. विकलांगता की श्रेणी वाले कार्मिक ऐसे पति-पत्नी जिनका इकलौता / दौनो पुत्र/पुत्री विकलांगता की श्रेणी में हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 28-01-2023 को दोपहर 02.00 बजे तक ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा, साथ ही काउंसिलिंग के दिन मूल प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करना होगा।
  1. सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी का संबंधित विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संघों के अध्यक्ष तथा सचिव जिनमें जनपदीय अध्यक्ष / सचिव ( जनपद में पद की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी में) को कार्यकाल का प्रमाण पत्र दिनांक 28-01-2023 को दोपहर 02.00 बजे तक निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने पर ही वरीयता का लाभ दिया जाना सम्भव होगा।
  2. काउंसिलिंग में आमंत्रित समस्त कार्मिक सूची में अपने नाम के सम्मुख अंकित सुगम-दुर्गम की सेवा का परीक्षण अवश्य कर लें, यदि उनकी सुगम-दुर्गम की सेवाओं में कोई भिन्नता है, तो इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 28-01-2023 को दोपहर 02:00 बजे तक विभागीय ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  3. उक्त बिन्दु सं0-02 से बिन्दु सं0-05 के प्रति प्रत्यावेदन करने वाले समस्त कार्मिक अपना प्रत्यावेदन प्रत्येक दशा में दिनांक 28-01-2023 को दोपहर 02.00 बजे तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के बाद प्राप्त होने प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।
  4. काउंसिलिंग दिनांक 30-01-2023 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, ननूरखेड़ा, देहरादून के सभागार में सम्पन्न होगी। जो कार्मिक काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होंगे, उन कार्मिकों की पदस्थापना स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष कर दी जायेगी।
  5. काउंसिलिंग में उपस्थित समस्त कार्मिक कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्यक रूप से मास्क पहन कर आयेंगे।
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